चलती ट्रेन में स्टंट करने वाले युवक को मध्य रेल की आरपीएफ ने पकड़ा

मध्य रेल की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए ट्रेन स्टंट के एक वीडियो पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चलती उपनगरीय ट्रेन में खतरनाक स्टंट करने वाले 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने अपनी जान के साथ-साथ अन्य यात्रियों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डाला था।

आरोपी की पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद खुर्शीद के रूप में हुई है, जो कलवा का निवासी है। उसने स्वीकार किया कि उसने 02 अगस्त 2026 को कलवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर चलती उपनगरीय ट्रेन में लापरवाहीपूर्वक स्टंट किया था। इस घटना का वीडियो बनाकर उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया था।

वीडियो वायरल होने के बाद मध्य रेल की आरपीएफ टीम तुरंत सक्रिय हुई और कलवा–मुंब्रा क्षेत्र में व्यापक तलाश अभियान चलाया। 04 अगस्त 2026 को आरोपी को कलवा (पूर्व) क्षेत्र से ढूंढ़कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट, मुंब्रा में मामला दर्ज किया गया तथा आरोपी को रेलवे अधिनियम की धारा 154, 145 और 156 के तहत हिरासत में लिया गया।

आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के अंतर्गत नोटिस जारी कर 05 अगस्त 2026 को माननीय रेलवे न्यायालय, कल्याण में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। उसे अदालत में जुर्माना लगाया गया और चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया।

मध्य रेल की अपील

मध्य रेल यात्रियों से अपील करता है कि वे सोशल मीडिया रील बनाने के लिए चलती ट्रेनों या रेलवे पटरियों पर किसी भी प्रकार के खतरनाक स्टंट न करें।

चलती ट्रेन, फुटबोर्ड या ट्रेन की छत पर स्टंट करने से करंट लगने, ट्रेन से गिरने या किसी अन्य ट्रेन अथवा संरचना से टकराने जैसी गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे कृत्य न केवल रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हैं, बल्कि जीवन के लिए भी अत्यंत खतरनाक हैं।

ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम एवं बीएनएसएस की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। दोषियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है तथा उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस प्रकार के वीडियो अन्य लोगों को भी ऐसी हरकतें करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे और अधिक लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।

यात्रियों से अनुरोध है कि यदि वे इस प्रकार की कोई खतरनाक गतिविधि देखें तो इसकी सूचना तुरंत आरपीएफ हेल्पलाइन 139 पर दें अथवा स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, आरपीएफ या राजकीय (गवर्नमेंट)  रेलवे पुलिस (जीआरपी) कर्मियों को सूचित करें।

मध्य रेल इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नियमित अभियान चला रहा है तथा सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रख रहा है, ताकि ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके।

सुरक्षित यात्रा करें। जिम्मेदारी के साथ यात्रा करें I

Source – CR & RSB

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