रेल सुरक्षा बल, पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा अनाधिकृत रेल टिकट बनाने वालों के विरुद्ध "ऑपरेशन उपलब्ध" अभियान के तहत कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी कड़ी में, ऑपरेशन उपलब्ध के तहत जनवरी 2024 से 17 नवंबर 2024 तक अवैध टिकटों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे एक्ट के तहत 113 प्रकरण दर्ज कर 130 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान लगभग 12 करोड़ 9 लाख 64 हज़ार रुपए की रेल टिकट जब्त की गई।
रेलवे अधिनियम 143 के तहत, किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा रेलवे टिकटों का अवैध तरीके से व्यापार करना, अधिक दाम पर बेचना, या अन्य किसी तरीके से टिकटों की कालाबाजारी करना कानूनी अपराध है। इस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
ऑपरेशन उपलब्ध के तहत आरपीएफ की कार्रवाई:
- अवैध गतिविधियों पर रोक: टिकटों की कालाबाजारी और अवैध बुकिंग पर नियंत्रण।
- रेलवे प्रशासन की पहल: यात्रियों को सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा प्रदान करने हेतु यह कदम।
- कानूनी कार्रवाई: दोषियों के लिए 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान।
रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों से अपील की है कि वे टिकट केवल आधिकारिक रेलवे काउंटर और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से ही बुक करें। यह कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षित और पारदर्शी यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Source/WCR

