रेलवे आरक्षण काउंटर से आरक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों को भी मिलेगी वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा

 27 अक्टूबर 2026 से देशभर में लागू होगी नई व्यवस्था, मात्र 45 पैसे प्रति यात्री के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर

रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार अब रेलवे के यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों से आरक्षित टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी वैकल्पिक यात्रा बीमा (Optional Travel Insurance Scheme–OTIS) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह व्यवस्था 27 अक्टूबर 2026 से देशभर में लागू होगी। इससे अब तक केवल ऑनलाइन ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को उपलब्ध इस सुविधा का लाभ आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्री भी उठा सकेंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 06 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुपालन में इस योजना का विस्तार किया गया है। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) द्वारा IRCTC के समन्वय से आरक्षण प्रणाली में आवश्यक तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं।

यात्रा बीमा पूरी तरह वैकल्पिक

यह बीमा सुविधा पूरी तरह ऐच्छिक होगी। यात्री अपनी इच्छा के अनुसार टिकट बुक कराते समय इसका विकल्प चुन सकेंगे। बीमा लेने के लिए यात्री को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा तथा बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। नकद भुगतान के माध्यम से बीमा प्रीमियम जमा करने की सुविधा नहीं होगी। बीमा नहीं लेने वाले यात्रियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मात्र 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर

वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के अंतर्गत प्रति यात्री मात्र 45 पैसे के प्रीमियम पर यात्रा के दौरान रेल दुर्घटना अथवा संबंधित अप्रिय घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा का प्रावधान है। योजना की लागू शर्तों के अनुसार बीमा कवर का विवरण इस प्रकार है:

- मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी दिव्यांगता: 10 लाख रुपये तक।

- स्थायी आंशिक दिव्यांगता: अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक।

- अस्पताल में उपचार का खर्च: 2 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति।

- पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए: 10,000 रुपये तक।

बीमा राशि एवं प्रतिपूर्ति का लाभ संबंधित बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार देय होगा।

आरक्षण काउंटरों पर की जाएंगी आवश्यक व्यवस्थाएं

सभी आरक्षण काउंटरों पर आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएगी ,आरक्षण कर्मचारियों को योजना की वैकल्पिक प्रकृति, यात्री की सहमति दर्ज करने, प्रीमियम के डिजिटल भुगतान तथा आवश्यक यात्री विवरण सही तरीके से दर्ज करने के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा।

बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों को पॉलिसी संबंधी जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि यात्रियों को इस सुविधा का लाभ सुचारु रूप से मिल सके।

इस व्यवस्था से आरक्षण काउंटरों से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी कम प्रीमियम पर वैकल्पिक यात्रा बीमा का लाभ मिलेगा तथा रेल यात्रा के दौरान संभावित जोखिमों के विरुद्ध अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

Source – RSB

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