ट्रेनों के सुरक्षित संचालन हेतु आगरा मंडल में एसीपी के विरुद्ध संयुक्त सघन अभियान।

आगरा मंडल में ट्रेनों के सुरक्षित, संरक्षित एवं सुचारू संचालन को प्राथमिकता देते हुए मंडल रेल प्रबंधक आगरा श्री गगन गोयल के कुशल मार्गदर्शन में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आगरा श्री पी. राज मोहन तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अंकित गुप्ता के निर्देशन में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने हेतु विशेष सघन संयुक्त अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आगरा मंडल के विभिन्न रेल खंडों, प्रमुख स्टेशनों एवं ट्रेनों में नियमित रूप से सघन जांच, निगरानी एवं जागरूकता गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ट्रेनों के समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन को बनाए रखा जा सके। अलार्म चैन पुलिंग का स्टेशनो पर निरंतर उद्घोषणा की जा रही है और बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि अनावश्यक चैन पुलिंग ना करे RDN स्क्रीन के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जा रहा है।

 इसी क्रम में दिनांक 24.03.2026 से 29.03.2026 तक अभियान के दौरान अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग के कुल 37 मामलों का पता लगाते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा लगभग रु. 21,685/- का जुर्माना वसूला गया। जांच के दौरान 22987 बिवाई –करणपुरा के मध्य, 22988 आगरा फोर्ट स्टेशन ,12716 बाद –फरह के मध्य, 20424 राजा की मंडी स्टेशन, 12649 आगरा कैंट मेन लाइन, 18237 मथुरा जं.  सहित विभिन्न स्थानों पर एसीपी की विशेष जांच की गई।

 इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 12615 मथुरा जं. स्टेशन पर यात्री तेज सिंह, 12195 आगरा कैंट –ईदगाह  के मध्य  पर यात्री सत्यप्रकाश  , गाड़ी संख्या 11078 राजा की मंडी स्टेशन पर यात्री मनीष कुमार,  गाड़ी संख्या 11842 आगरा कैंट पर यात्री रवि, गाड़ी संख्या 2622 में मथुरा –बाद के मध्य पर यात्री हरी किशन , गाड़ी संख्या 12195 आगरा किला स्टेशन पर यात्री रहीस , गाड़ी संख्या 11905  कोसीकलां यार्ड  पर यात्री खेमचंद  द्वारा अनावश्यक रूप से अलार्म चेन पुलिंग किए जाने पर रेल सुरक्षा बल द्वारा मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई।

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल आपात स्थिति में ही अलार्म चेन पुलिंग का प्रयोग करें, अन्यथा यह दंडनीय अपराध है और इससे न केवल रेल संचालन प्रभावित होता है बल्कि अन्य यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है; यात्रियों की सुरक्षा एवं बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के संयुक्त अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे।

Source/RSB

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